RAHUL GANDHI : राहुल गांधी VVIP नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दलील

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RAHUL GANDHI : Rahul Gandhi is not a VVIP, argues Supreme Court

नई दिल्ली। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए बयान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की।

भाटिया ने कहा कि मामला बार-बार टल रहा है और राहुल गांधी तय तारीखों पर पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी कोई VVIP नहीं हैं, इसलिए मामले को बाकी मामलों से अलग कर जल्द सुना जाना चाहिए।

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इस पर CJI ने साफ कहा कि कोर्ट में सभी के लिए समान प्रक्रिया है। कोर्ट ने भाटिया से जल्द सुनवाई के लिए विधिवत आवेदन दाखिल करने को कहा और स्पष्ट किया कि उसी प्रक्रिया के तहत मामले पर विचार होगा।

यह मामला राहुल गांधी की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना और चीनी सैनिकों को लेकर दिए बयान पर चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी है।

 

 

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