RAHUL GANDHI : Rahul Gandhi gets relief from the court… demand for FIR rejected!
रायपुर। राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट से लड़ाई’ वाले बयान पर चल रहा विवाद अब कोर्ट तक पहुंचकर ठंडा पड़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
ये पूरा मामला 15 जनवरी 2025 का है, जब कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और RSS से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी है। इस बयान के बाद सियासत गरमा गई थी और बीजेपी ने उन पर देशविरोधी बयान देने का आरोप लगाया था।
इसी को लेकर सिमरन गुप्ता ने पहले चंदौसी कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से भी झटका मिला। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद अब साफ कर दिया गया कि इस मामले में FIR की जरूरत नहीं है।
सीधा मतलब ये है कि इस विवाद में फिलहाल राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है और मामला यहीं थम गया है।

