PM Modi Abuse Case : दरभंगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम की अदालत ने मंगलवार को सिमरी थाना कांड संख्या 243/25 के अप्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब आवेदक अभियुक्त को अपनी जमानत के लिए प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। बताते चलें कि महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी माता के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने के अभियोग में 28 अगस्त को पुलिस ने सिमरी थाना कांड संख्या 243/25 दर्ज किया है।
जिसमें अप्राथमिकी अभियुक्त भपूरा निवासी मो. रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर 29 अगस्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम की कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। तबसे आरोपी जेल में कैद है। यहां उल्लेखनीय है कि दरभंगा के भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने 28 अगस्त को सिमरी थाना में आवेदनपत्र देकर आरोप लगाया है कि राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, जो देश का अपमान है। जिलाध्यक्ष चौधरी के आवेदन पत्र पर देवरा बंधौली गांव के मो. नौशाद और उनके सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें काराधीन मो. रिजवी उर्फ राजा को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है।
