Last Chance to Get Your Traffic Challan Waived! After This, the Police Will Crack Down.
रायपुर : अगर आपकी गाड़ी का भी कोई पुराना Traffic Challan बकाया है और कोर्ट-कचहरी के डर से आप उसे भर नहीं पा रहे हैं, तो 14 मार्च को प्रदेश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का भव्य यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बकाया जुर्माना भरने का अंतिम अवसर है। इसके बाद पुलिस का डंडा चलना तय है।

न्यायालय और पुलिस विभाग के समन्वय से आयोजित होने वाली यह लोक अदालत भौतिक और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होगी। रायपुर में अब तक छह हजार से अधिक ई-चालानों का पंजीयन किया जा चुका है। जो लोग कोर्ट नहीं पहुंच सकते, वे आनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे।
अब होगी सख्ती
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वाहन चालकों को चालान भरने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। नियमतः प्रथम 90 दिन पोर्टल पर भुगतान का समय दिया जाता है। इसके बाद अगले 45 दिनों में मामला कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद की मोहलत मिलती है। कुल 135 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी जुर्माना न भरने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे

