Krishna Janmabhoomi Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश! 

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Krishna Janmabhoomi Case: Allahabad High Court gave order

 

Krishna Janmabhoomi Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 10 अप्रैल को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े बहुचर्चित भूमि विवाद मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अगली सुनवाई तिथि 15 मई को आदेश सुना सकता है।

न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ में मंदिर पक्ष की तरफ से दायर वाद संख्या (एक, नौ और 16) में अधिवक्ता हरिशंकर जैन-सौरभ तिवारी ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश छह नियम दो के तहत प्रमाण ट्रायल का विषय है।

उन्होंने कहा कि मथुरा में कंस का कारागार था। जिस स्थान पर कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां बने मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था, इसके प्रमाण हैं।

मंदिर पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत वाद तय किया जा चुका है। ऐसे में संशोधन अर्जी पोषणीय नहीं है।

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