CG HIGH COURT : File held for 22 months, now 15 days deadline
बिलासपुर। बिलासपुर की अंजू सिंह के सहायता राशि आवेदन को करीब 22 महीने तक लंबित रखने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
अंजू सिंह ने पति रविशंकर सिंघरौले की मौत के बाद 21 नवंबर 2024 को बोदरी तहसीलदार के सामने सहायता राशि के लिए आवेदन दिया था। जरूरी दस्तावेज भी जमा किए गए थे, लेकिन लंबे समय तक आवेदन पर कोई फैसला नहीं हुआ।
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी माना कि जरूरी दस्तावेज आवेदन के साथ मौजूद हैं और मामले का फैसला तहसीलदार को ही करना है। कोर्ट ने इतने लंबे समय तक आवेदन लंबित रहने को “अत्यंत आश्चर्यजनक” बताया।
अब हाईकोर्ट ने तहसीलदार को अंजू सिंह को सुनवाई का अवसर देकर 15 दिन के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। निर्णय के बाद आदेश की प्रति शपथपत्र के साथ न्यायिक रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करनी होगी।
मामला अंजू सिंह के पति रविशंकर सिंघरौले की मौत से जुड़ा है। 14 अक्टूबर 2024 की रात शिवनाथ नदी में डूबने से उनकी मौत हुई थी।
