CHHATTISGARH : High Court cracks down on bike stunts! Major order to the government
रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़क और हाईवे पर बढ़ती खतरनाक बाइक स्टंट और रेसिंग जैसी गतिविधियों को लेकर सरकार को बड़ा निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर सिर्फ रोक लगाना ही काफी नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने और जोखिम नियंत्रित करने के लिए साफ व्यवस्था भी जरूरी है।
पुलिस के एफिडेविट में सामने आई घटनाओं का भी कोर्ट ने उल्लेख किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में अब तक की कार्रवाई और आगे की योजना की जानकारी देने को कहा है।
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कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले स्टंट और ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
