KHAN SIR RELIEF : Khan Sir gets relief from the court!
पटना. पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि फैजल खान का मामले में कोई प्रत्यक्ष आपराधिक रोल नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है।
TRUMP WARNING : ट्रंप की नेतन्याहू को चेतावनी! जल्द पड़ जाओगे अकेले…
वहीं पुलिस ने कोर्ट के सामने जांच और एफआईआर से जुड़ी जानकारी रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत दे दी।
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान फायरिंग हुई थी। वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में शामिल दो गार्ड पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं।
INDIA NUCLEAR WEAPONS : भारत का परमाणु सरप्राइज!
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले पुलिस से केस डायरी और जांच रिपोर्ट मांगी थी। अब अगली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और अन्य सबूतों पर विस्तार से चर्चा होगी।
इधर दावा किया जा रहा है कि विवाद के बाद से फैजल खान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। पटना एसएसपी ने भी उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की पुष्टि की थी। फैजल खान ने 6 जून को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर 9 जून को सुनवाई हुई और उन्हें बड़ी राहत मिल गई।

