CG Dismissal News: Wedding proves costly for Sarpanch; SDM dismisses him!
CG DISMISSAL NEWS: बेरला के ग्राम पंचायत खंगारपाट के सरपंच कमल बघेल को पहली पत्नी के जीवित रहते बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी करना भारी पड़ गया.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के न्यायालय ने मामले को गंभीर पदीय दुराचरण मानते हुए कमल बघेल को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया.
सरपंच की पहली पत्नी हरिप्रिया बघेल ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत एसडीएम न्यायालय में आवेदन देकर पद से हटाने की मांग की थी.
उन्होंने बताया कि सरपंच निर्वाचित होने के बाद कमल बघेल ने उन्हें कथित रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देकर घर से निकाल दिया तथा प्रीति बारले नामक महिला को दूसरी पत्नी के रूप में साथ रखने लगे.
न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहियों से सामने आया कि कमल बघेल ने 15 फरवरी 2026 को आर्य समाज भिलाई में प्रीति बारले से दूसरा विवाह किया था.
प्रतिपरीक्षण के दौरान सरपंच ने यह भी स्वीकार किया कि दूसरी महिला उनके घर में रह रही है. जनपद पंचायत की संयुक्त जांच रिपोर्ट में भी उनके द्वारा दो पत्नियां रखने की पुष्टि की गई.
न्यायालय ने इसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला गंभीर पदीय दुराचरण माना. इसी आधार पर एसडीएम न्यायालय ने कमल बघेल को ग्राम पंचायत खंगारपाट के सरपंच पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई की.
