CG BREAKING : Brutality against coaching student, NSUI leader sentenced to 10 years in jail
कांकेर, 29 नवंबर 2025। कांकेर जिले में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने वाले एनएसयूआई नेता रूहाब मेमन को अदालत ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने छात्रा को कार में बंधक बनाकर रेप किया था और मुंह खोलने पर कार से कुचलकर मार डालने की धमकी दी थी। लंबे समय तक चली सुनवाई में आरोप साबित होने के बाद न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला?

यह दिल दहला देने वाली घटना 16 नवंबर 2022 की है। 22 साल की कॉलेज छात्रा को आरोपी रूहाब मेमन ने झांसा देकर घड़ी चौक के पास बुलाया। छात्रा के पहुंचते ही आरोपी उसे अपनी कार में बैठाकर पहले केशकाल ले गया और लौटते वक्त उसे कांकेर के सिंगारभाट जंगल में ले जाकर कार के अंदर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की, दांतों से काटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। डर के मारे बार-बार घर छोड़ने की गुहार लगाने पर भी उसने छात्रा को धमकाया कि अगर किसी को बताया तो कार चढ़ाकर जान से मार देगा।
पुलिस जांच और कोर्ट की कार्रवाई
घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में अपराध दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कांकेर, विभा पांडे के न्यायालय में चले मुकदमे के दौरान 21 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्य और गवाहों की गवाही आरोपी के खिलाफ साबित हुई।
10 साल की सजा और जुर्माना
सभी आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने रूहाब मेमन को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1500 रुपए जुर्माना लगाया। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज में ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश भी देता है।

