हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर शिक्षा सचिव के नाम जारी किया जमानती वारंट

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बिलासपुर. हाईकोर्ट ने रसोइयों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव के नाम पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट के आदेश के बाद भी इसका पालन नहीं करने पर शिक्षा सचिव को यह वारंट जारी किया है.

बता दें, कि राजनांदगांव जिले के मोहला-मानपुर व अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, खैरागढ़ समेत अन्य शहरों में रहने वाले चंद्रभान नेताम, उमा बाई पटेल समेत अन्य ने हाईकोर्ट में दो दर्जन से अधिक याचिकाएं लगाई थी. जिसमें बताया गया था कि, वे सालों से स्कूलों में रसोइयां का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर दिन महज 40 रुपये और महीने के 1200 रुपए मिलते हैं. इतने कम पैसों में उनका गुजारा नहीं होता. इस संबंध में विभाग और राज्य सरकार से मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. बीते वर्ष मार्च महीने में हाईकोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन के मुताबिक याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. जिसका पालन नहीं करने पर वारंट जारी किया गया है.

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