Hemant Soren : हेमंत सोरेन की ED कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका की खारिज, पढ़ें पूरी खबर

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रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट से औपबंधिक जमानत देने की गुहार लगाई है। हालांकि, ईडी कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित

भूमि घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, वह होटवार जेल में बंद है। इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत का फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में कहा गया है कि उनके बड़े पिता राजाराम सोरेन का निधन हो गया है। इसलिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें 13 दिनों की औपबंधिक जमानत दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से 24 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल किया गया है। उस याचिका में यह बताया गया कि हाईकोर्ट ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं सुना रहा है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

31 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार

आपका बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की टीम ने करीब सात घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।

 

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