CHHATTISGARH : Major action in Gariaband, officer’s property in danger of being confiscated!
रायपुर। गरियाबंद में पुराने सड़क हादसे के मुआवजा मामले में जिला प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई। अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बकाया राशि की वसूली के लिए आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी कर दिया।
कोर्ट के आदेश पर अमला कार्यालय पहुंचा और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई की खबर से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया।
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मामला 22 नवंबर 2021 का है। विभाग की सरकारी सुमो की टक्कर से 56 वर्षीय मेंहत्तर ध्रुव की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी पार्वती ध्रुव ने मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने 9 अगस्त 2024 को 9 लाख 71 हजार 312 रुपये भुगतान का आदेश दिया था। समय पर राशि नहीं मिलने पर मामला निष्पादन तक पहुंचा।
अब मूल राशि, ब्याज और वाद व्यय मिलाकर कुल 13 लाख 14 हजार 564 रुपये की वसूली होनी है। इसमें 3 लाख 42 हजार 387 रुपये ब्याज और 1,045 रुपये वाद व्यय शामिल हैं।
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कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद जिला प्रशासन ने अब दो दिन के भीतर पीड़िता को दावा राशि देने पर सहमति जताई है।
