Coal Scam: जमानत मिलने के बाद पहली बार निलंबित IAS रानू दिल्ली, सौम्या बैंगलुरु और समीर कानपुर से ACB-EOW की विशेष कोर्ट में हुए पेश

Coal Scam: रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित 570 कोरोड़ के कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पहली बार बुधवार को निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया सहित अन्य आरोपी ACB-EOW की विशेष कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सभी छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे राज्य में रहते हैं. रानू ने बताया कि वह दिल्ली में अपने भाई के घर रह रही. समीर अपने रिश्तेदार के यहां कानपुर और सौम्या भाई के साथ बैंगलुरु में रहती है.
Coal Scam: सुनवाई में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद सभी ने आदेश पत्रक पर हस्ताक्षर किया. दोनों पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सभी को 23 जुलाई को फिर से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया. बता दें कि कोयला लेवी घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी को अभी जमानत नहीं मिली है. विशेष कारणों से आरोपी सूर्यकांत कोर्ट में पेश नहीं हुए थे.
Coal Scam: ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामलों में आरोपी होने के कारण आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ रहा है. सभी के पासपोर्ट विशेष अदालतों में जमा है. यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे. आवश्यकतानुसार जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा. आरोपियों को जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा. कोयला लेवी घोटाले में आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. इस मामले में सूर्यकांत तिवारी को अभी जमानत नहीं मिली है.