CG TENDUPATTA ABS WASULI : Big blow to tendu leaf buyers!
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता वन लॉट के सफल खरीदारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खरीद मूल्य की 2% एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी ABS राशि की वसूली के खिलाफ दायर सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
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जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने 13 अगस्त को साझा आदेश सुनाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की ABS वसूली व्यवस्था को बरकरार रखा।
दरअसल, जैव विविधता बोर्ड ने जनवरी 2023 में आदेश जारी कर तेंदूपत्ता वन लॉट के सफल खरीदारों से खरीद मूल्य का 2 प्रतिशत ABS वसूलकर बोर्ड में जमा कराने के निर्देश दिए थे।
खरीदारों की दलील थी कि तेंदूपत्ता का कारोबार 1964 के राज्य कानून के तहत होता है और वे वनवासियों से सीधे तेंदूपत्ता नहीं खरीदते, बल्कि सरकारी नीलामी के जरिए वन लॉट लेते हैं। इसलिए उन पर जैव विविधता कानून के तहत ABS लागू नहीं होना चाहिए।
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हाईकोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि तेंदूपत्ता एक जैव संसाधन है और उसका व्यावसायिक उपयोग करने वाले खरीदार केवल सरकारी नीलामी के जरिए खरीदने के आधार पर ABS व्यवस्था से बाहर नहीं हो सकते।
कोर्ट ने संबंधित आदेशों को अधिकार क्षेत्र की गलती, अवैधानिकता या मनमानेपन से ग्रस्त नहीं माना। यानी अब तेंदूपत्ता वन लॉट के सफल व्यावसायिक खरीदारों से 2% ABS राशि की वसूली जारी रहेगी।
