CGMSC Fine Case: Supreme Court sets aside Chhattisgarh High Court’s order!
CGMSC FINE CASE: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) की टेंडर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें CGMSC पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निगम की नियम आधारित टेंडर प्रक्रिया को राहत मिली है।
मामला एक टेंडर से जुड़ा था, जिसमें एक ठेकेदार ने CGMSC की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद CGMSC पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया था। इसके खिलाफ निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि ठेकेदार ने टेंडर फॉर्म में जो आधिकारिक ईमेल आईडी उपलब्ध कराई थी, उसी पर समय रहते जरूरी सूचना और संदेश भेजे गए थे।
ठेकेदार ने निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया। ऐसे में टेंडर के नियमों के तहत उसे प्रक्रिया से बाहर किया जाना उचित था।
