CG TEACHER SUSPENSION NEWS: Assistant teacher suspended; DEO issues order!
CG TEACHER SUSPENSION NEWS: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच के बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने 29 अक्टूबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है।
निलंबित शिक्षक की पहचान अजय कुमार राजवाड़े के रूप में हुई है। वह लखनपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला पोतका में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे।
विभागीय जांच में नियुक्ति के समय प्रस्तुत शैक्षणिक और अन्य प्रमाण-पत्रों की सत्यता एवं निर्धारित योग्यता को लेकर सवाल उठे हैं।
विभागीय आदेश के मुताबिक, अजय कुमार राजवाड़े की नियुक्ति साल 2007 में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर हुई थी। नियुक्ति के समय उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में शैक्षणिक योग्यता और खेलकूद संबंधी प्रमाण-पत्र शामिल थे।
विभाग ने इन दस्तावेजों की वास्तविकता और नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता की जांच शुरू की थी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 8 सितंबर 2026 को आरोप-पत्र जारी किया था। इसके बाद संबंधित शिक्षक से जवाब मांगा गया था। विभाग का कहना है कि नियुक्ति के समय जमा किए गए दस्तावेजों और निर्धारित योग्यता का मिलान करना जरूरी है।
जांच के दौरान 6 अक्टूबर 2026 को शिक्षक अजय कुमार राजवाड़े ने अपना प्रतिरक्षा कथन प्रस्तुत किया। आदेश में दर्ज जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि वह डीएड उत्तीर्ण नहीं हैं।
साथ ही उन्होंने डीएड और खेलकूद संबंधी प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने की बात भी कही। शिक्षक के इस जवाब के बाद नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों, शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित पात्रता की विस्तृत जांच की आवश्यकता सामने आई। विभाग अब यह परीक्षण कर रहा है कि नियुक्ति के समय संबंधित पद के लिए डीएड योग्यता अनिवार्य थी या नहीं और चयन प्रक्रिया में खेलकूद प्रमाण-पत्र की क्या भूमिका थी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता और विभागीय जांच की आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति संबंधी अभिलेखों की सत्यता, शैक्षणिक योग्यता और पात्रता का परीक्षण किया जाना जरूरी है। इसी आधार पर अजय कुमार राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। विभाग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की जांच जारी रखी जाएगी।
निलंबन आदेश के अनुसार, अजय कुमार राजवाड़े का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सीतापुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य अनुमन्य सुविधाएं मिलेंगी।
