CG HIGH COURT : छत्तीसगढ़ के पटवारियों का नहीं होगा ट्रांसफर, HC ने निरस्त किया आदेश

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

CG HIGH COURT: Patwaris of Chhattisgarh will not be transferred, HC cancels order

बिलासपुर। पटवारियों का ट्रांसफर दूसरे जिलों में करने का आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने तबादलों में नियमों का पालन होना नहीं पाया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग चाहे तो नियमों के अनुसार प्रक्रिया कर सकता है। इसके साथ ही इस संबन्ध में दायर याचिकाओं को कोर्ट ने निराकृत कर दिया।

पुलिस के साथ भिड़े पटवारी अनुराग शुक्ला, सनद कुमार विश्वास सहित अन्य का 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था। पटवारियों ने अधिवक्ता अनादि शर्मा, शिखर शर्मा, संदीप सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

इसमें नियमों का हवाला देते हुए बताया गया कि पटवारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर हैं। उनकी वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है। जिले से बाहर अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो वरिष्ठता सूची में वे निचले क्रम में हो जाएंगे।

साथ ही भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार है। पूर्व में कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी थी।

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related