CG High Court: Candidate gets major relief in medical lab technologist recruitment!
CG HIGH COURT: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भर्ती मामले में कोर्ट ने कोविड बोनस अंक काटने की कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए अभ्यर्थी मोहम्मद हाशिम को राहत प्रदान की है।
हाई कोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को दिए गए 10 कोविड बोनस अंक बाद में काट दिए गए थे, जिसके कारण वह चयन सूची में पीछे चला गया था।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें उल्लेखित शर्तों से बाहर जाकर नई शर्तें नहीं जोड़ी जा सकतीं।
भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव करना या अतिरिक्त शर्तें लागू करना न्यायसंगत नहीं है।
हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि संशोधित मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण किया जाए और यदि वह चयन के योग्य पाया जाता है तो उसे 40 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए।
कोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण संदेश गया है।
साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अलावा बाद में नई शर्तें जोड़कर अभ्यर्थियों के अधिकारों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।
