CG CRIME : जशपुर। सरगुजा संभाग में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में पदस्थ व्याख्याता गिरधारी राम यादव को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अनैतिक कृत्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरगुजा संभाग कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की एक नाबालिग छात्रा ने व्याख्याता यादव पर अमर्यादित व्यवहार और अशोभनीय कृत्य करने का गंभीर आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने इस घटना का प्रतिवेदन संभागायुक्त को भेजा। प्रतिवेदन और मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर संभागायुक्त ने गिरधारी राम यादव को निलंबित करने का निर्णय लिया।
आरोपी व्याख्याता के विरुद्ध पुलिस थाना जशपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75, 64(2)(m), 65(1), 6 और 8 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इन धाराओं में नाबालिग के प्रति लैंगिक अपराध, अनुचित स्पर्श, आपराधिक डराना-धमकाना और अमर्यादित हरकतों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। सरगुजा संभागायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गिरधारी राम यादव का यह कृत्य न केवल भारतीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का भी सीधा उल्लंघन है। एक शिक्षक के रूप में उनके ऊपर छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना सर्वोच्च जिम्मेदारी थी, लेकिन व्याख्याता के आचरण ने शिक्षक–छात्र संबंधों की पवित्रता को कलंकित किया है।
