CG BREAKING : सूर्यकांत तिवारी केस में EOW-ACB पर झूठे साक्ष्य का आरोप, कोर्ट ने मांगा जवाब

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CG BREAKING : EOW-ACB accused of giving false evidence in Suryakant Tiwari case, court seeks reply

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले मामले में बड़ा विवाद सामने आया है। CJM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने EOW-ACB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला तब उठा जब जांच एजेंसी ने आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान अदालत में दर्ज कराने के बजाय पहले से तैयार टाइप्ड दस्तावेज पेश कर दिया। इसके बाद अदालत ने EOW-ACB के निदेशक अमरेश मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा।

स्पेशल कोर्ट में कोल स्कैम के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह विवाद सामने आया। तिवारी के वकीलों ने कोर्ट में पेश दस्तावेजों पर आपत्ति जताई। शिकायतकर्ता गिरीश देवांगन ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां हैं और यह फॉर्मेट अदालत में इस्तेमाल होने वाले सामान्य फॉन्ट से अलग है।

गिरीश देवांगन ने बताया कि बयान को बाहर किसी कंप्यूटर पर तैयार कर पेनड्राइव में लाकर कोर्ट में जमा किया गया। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि दस्तावेज अदालत के फॉर्मेट से मेल नहीं खाता। उन्होंने इसे आपराधिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि EOW/ACB ने अदालत को धोखा दिया और संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा का उल्लंघन किया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या जांच एजेंसियां किसी को फंसाने के लिए झूठे बयान और सबूत तैयार कर रही हैं। शिकायतकर्ता ने अदालत से इस मामले की गंभीर जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

 

 

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