BREAKING: SBI gave EB information to ECI
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने आज हलफनामा दाखिल कर बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर दिया है, चुनाव आयोग को दानदाता और लाभार्थी पक्ष की बॉन्ड संख्या दे दी गई है।
एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक ने अब ईसीआई को संचयी रूप से इलेक्टोरल बाॅण्ड (ईबी) क्रेता का नाम, मूल्यवर्ग और ईबी की विशिष्ट संख्या, ईबी भुनाने वाली पार्टी का नाम और पार्टी के बैंक खाते के अंतिम चार अंक दिए हैं, इसमें कहा गया है कि बॉन्ड का कोई अन्य विवरण अब बैंक के पास नहीं है।
