BREAKING NEWS : छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय निवासियों के निर्धारण का नया दिशा निर्देश किया जारी, पढ़िए …

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Chhattisgarh government has issued a new guideline for the determination of local residents, read …

रायपुर। राज्य सरकार ने स्थानीय निवासियों के निर्धारण का नया दिशा निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस बाबत सभी राजस्व मंडल, एचओडी और कलेक्टर-कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार के संज्ञान में ये बातें आ रही थी कि स्थानीय निवासी का लाभ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी अनावश्यक रूप से उठा रहे हैं। इसे लेकर ही राज्य सरकार ने कड़ा निर्देश जारी किया है।

अपने आदेश में जीएडी ने लिखा है कि स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र बनाने की वर्तमान प्रचलित नियमों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। ताकि बाहर के प्रदेश के व्यक्ति स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाकर अनावश्यक लाभ ना ले सके। निर्देश के मुताबिक अगर किसी प्रवेश संस्थान में स्थानीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो या राज्य सरकार के अधीन शासकीय नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं की परीक्षा के स्थान पर अब पहली, चौथी या पांचवीं की परीक्षा की जरूरत होगी।

 

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