CHHATTISGARH : Shock to Bhupesh from High Court!
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने की मांग अदालत ने ठुकरा दी है।
अब पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट सीधे मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगा। अगली सुनवाई 23 जून को तय की गई है।
मामला भाजपा नेता और दुर्ग सांसद Vijay Baghel की ओर से दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है। आरोप है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने रोड शो और रैली कर वोट मांगे थे, जो चुनाव नियमों का उल्लंघन है।
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सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से कहा गया कि याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और मामला सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
अब अदालत इस पूरे मामले की तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत सुनवाई करेगी। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है।

