NO PUC NO FUEL : Petrol and diesel will not be available without PUC from October 1
रायपुर। अगर आपकी गाड़ी का PUC प्रमाणपत्र वैध नहीं है, तो 1 अक्टूबर 2026 से परेशानी हो सकती है। लेकिन यह नियम पूरे देश के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली-NCR में लागू होने जा रहा है। CAQM के Direction No. 101 के मुताबिक वैध PUCC दिखाने पर ही वाहनों को फ्यूल देने की व्यवस्था 1 अक्टूबर से पूरे NCR में लागू होगी।
यानी दिल्ली के साथ NCR के संबंधित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले इलाकों में वाहन चालक को पेट्रोल, डीजल आदि भरवाने से पहले PUC की वैधता का ध्यान रखना होगा।
CHHATTISGARH : महतारी सदन पर विवाद, प्रीति मांझी समेत 3 पर FIR
इस व्यवस्था के लिए फ्यूल स्टेशनों पर वाहन की पहचान और PUCC स्टेटस की जांच के लिए तकनीकी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। CAQM ने इसे वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में लागू करने की बात कही है।
ध्यान दें: आपके दिए टेक्स्ट में इसे “जिले भर” या सामान्य तौर पर सभी जगह लागू बताया गया है, लेकिन आधिकारिक CAQM दस्तावेज इसे NCR क्षेत्र तक सीमित बताते हैं। इसलिए खबर में यही दायरा रखना सही रहेगा।
