CG NIA Court: NIA court orders the release of the accused female Maoist!
CG NIA COURT: पुलिस पर जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखने और प्रतिबंधित माओवादी संगठन की गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में बिलासपुर की एनआईए विशेष अदालत ने महिला माओवादी मांगो उर्फ सिंधु नुरेटी निवासी बारनागुडा नारायणपुर को बरी कर दिया है.
न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मांगो नुरेटी मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वालों में शामिल थी.
12 अप्रैल 2024 को अभियोजन के अनुसार धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में डीआरजी, गरियाबंद डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम एकावारी के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. शाम करीब 4.30 से 5.30 बजे के बीच 20-25 माओवादियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी.
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो माओवादी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. मौके से बीजीएल सेल, सोलर प्लेट, बिजली के तार, माओवादी वर्दी, साहित्य और दवाइयों का सामान बरामद करने का दावा किया गया था. अभियोजन के अनुसार मुठभेड़ में एसटीएफ आरक्षक सोढ़ी हिंगा को भी चोट लगी थी.
