Bar And Restaurant: इस राज्य में अब इन जगहों के पास नहीं खुलेगा बार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Bar And Restaurant: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.एस प्रसाद और जस्टिस ए.के राय की खंडपीठ में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से एसओपी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

एसओपी में कहा गया है कि भविष्य में बार एंड रेस्टोरेंट में शराब बेचे जाने का लाइसेंस देते समय धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज का ध्यान रखा जाएगा। उसके पास बार संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पूर्व में दिए गए लाइसेंस पर विचार किया जाएगा। लाइसेंस देते समय कानून व्यवस्था की जांच पड़ताल के बाद ही निर्धारित स्थान पर बार खोलने की अनुमति होगी। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी से एसओपी पर सुझाव मांगा है।

प्राथी के वकील ने कोर्ट को क्या बताया?

इस दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि बार एंड रेस्टोरेंट के पास अपनी पार्किंग नहीं होती है। वाहन सड़क के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। आवासीय क्षेत्र में बार का लाइसेंस दिया जाता है, यह उचित नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related