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सरकारी अधिकारी नहीं कर पाएंगे हवाई-ट्रेन की यात्रा, सभी साप्ताहिक बाजार बंद, कलक्टर ने जारी किया आदेश

बैकुंठपुर: कोरोना वायरस एवं नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को ध्यान में रखकर कलक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस अवधि में वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 एवं अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट (RT-PCR test) निगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। वहीं कलक्टर द्वारा जारी आदेश में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय अधिकारियों को हवाई यात्रा, भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचने उल्लेख किया गया है।

कोरिया कलक्टर श्याम धावड़े ने कोरोना वायरस एवं नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को ध्यान में रखकर धारा 144(1), एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कोरिया जिले की सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, जुलूस, सार्वजनिक समारोह, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं खेलकूद से संबंधित बड़े आयोजन व जनसमुदाय के स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।

साथ ही मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। एसडीएम से शादी, दशगात्र सहित अन्य कार्यक्रम कराने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रेलवे स्टेशन में बाहर से आने वाले यात्रियों का 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग की जाएगी और रिपोर्ट आने तक यात्रियों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन मास्टर स्टेशन में आगमन एवं निर्गम के लिए एक ही गेट की व्यवस्था करनी होगी। इससे यात्रियों की कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों के खिलाफ धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी अफसरों को हवाई यात्रा व ट्रेन से सफर करने की मनाही
आदेश में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय अधिकारियों को हवाई यात्रा, भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचने उल्लेख किया गया है। कोरिया में नागरिकों की सहायता करने कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07836-232330 है। वहीं दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले की सीमा नाके पर रैंडम जांच करानी होगी। विदेश से आने वाले स्वास्थ्य केंद्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सचूना देंगे। वहीं समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

जिपं सीईओ व डीइओ को भी पत्र भेजा गया
सीएमएचओ ने कलक्टर सहित जिपं सीइओ व डीइओ को भी पत्र भेजा है। जिसमें लिखा है कि कोविड-१९ की तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन का नया वैरिएंट आया है। जिले में कोविड का संक्रमण रोजाना बढऩे लगा है। अन्य जिले की तुलना में कोरिया में संक्रमण दर अधिक है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालयों का संचालन करना उचित नहीं है। मामले में विद्यालयों का संचालन नहीं कराने को लेकर कार्यवाही जरूरी है।

जिले के सभी सप्ताहिक बाजार बंद, प्रशासन सड़क पर उतरा
प्रशासनिक टीम कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर सड़क पर उतरकर राहगीरों को मास्क पहनने समझाइश देने लगी है। वहीं जिले में सभी सप्ताहिक बाजार (Weekly market) को आगामी आदेश तक बंद रखा गया है। बैकुंठपुर एसडीएम ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर की टीम ने मास्क नहीं लगाने वालों से 11 हजार रुपए जुर्माना वसूले, 42 लोगों की रैंडम जांच कराई।

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