CGPSC RESULT : Big decision of HC, demand for re-evaluation rejected!
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने 31 अगस्त 2026 को जारी परिणाम पर सवाल उठाते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग की थी। उनका दावा था कि नियमों के मुताबिक एक पद के लिए तीन अभ्यर्थियों के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि केवल कम अंक आने या संदेह के आधार पर पुनर्मूल्यांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता यह भी साबित नहीं कर सके कि न्यूनतम पात्रता अंक हासिल करने वाले किसी अभ्यर्थी को गलत तरीके से इंटरव्यू से बाहर किया गया।
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शैक्षणिक मूल्यांकन में अदालतों को विशेषज्ञों के आकलन में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
