CHHATTISGARH : Government clarifies position on eligibility for compassionate appointment!
रायपुर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर चल रही शैक्षणिक योग्यता की उलझन अब साफ हो गई है। राज्य सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
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सरकार के मुताबिक, 9 सितंबर को इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता नए सिरे से तय की गई थी। 14 सितंबर को इसकी अधिसूचना जारी हुई।

अब ग्रेड-3 के सीधी भर्ती वाले पदों के लिए 9 सितंबर की अधिसूचना में तय शैक्षणिक योग्यता लागू होगी। यह नियम 14 सितंबर के बाद वाले अनुकंपा नियुक्ति मामलों पर भी लागू रहेगा।
वहीं चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी (Peon) जैसे पदों के लिए संबंधित भर्ती नियमों में पहले से तय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही लागू होगी।
