CG NOISE CONTROL : शोर पर नया कानून! 30 दिन में जनता दे राय

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CG NOISE CONTROL : New noise law! Public to give their opinion within 30 days

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शोर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर नए कानून की तैयारी शुरू हो गई है। गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है।

सरकार ने अब इसे सीधे लागू करने के बजाय आम लोगों, विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं से राय मांगी है। विधेयक का ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

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नागरिक और संबंधित पक्ष 30 दिनों के भीतर प्रस्तावित प्रावधानों पर अपनी आपत्ति या सुझाव शासन को भेज सकते हैं। ड्राफ्ट पुलिस विभाग की वेबसाइट के नोटिस/प्रेस रिलीज सेक्शन में उपलब्ध कराया गया है।

यह पहल पुराने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में जरूरी बदलाव करते हुए नया विधायी ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल यह प्रारंभिक विधेयक है, अंतिम कानून नहीं।

सुझाव और आपत्तियां प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पते पर भेजी जा सकती हैं।

 

 

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