ECI SIR HEARING : CEC ने अकेली विक्षा लिये या नहीं? Now there will be a hearing in the Supreme Court
रायपुर डेस्क। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सवाल उठाया गया है। राकेश कुमार सिंह की याचिका पर मंगलवार को CJI सूर्यकांत के सामने सुनवाई की मांग रखी गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिका में आरोप है कि निर्वाचन आयोग के नाम पर कुछ फैसले दूसरे चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना लिए गए। याचिका के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 आपत्तियां दर्ज की थीं।
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मामले में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर आयोग ने इन फैसलों पर सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय नहीं लिया, तो उनकी वैधता पर सवाल खड़ा होता है।
याचिका में Quo Warranto की मांग करते हुए CEC से यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किस अधिकार के तहत किया। हालांकि, ये सभी याचिका में लगाए गए आरोप हैं; सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन आरोपों पर कोई फैसला नहीं दिया है। वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक CEC की ओर से यह कहा गया है कि SIR से जुड़े फैसले सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए।
