COAL BLOCK ALLOCATION CASE : Supreme Court closes case against Manmohan Singh
नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन (कोलगेट) मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। साथ ही उन्हें आरोपी बनाकर जारी किए गए पुराने समन आदेश भी रद्द कर दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा कि जांच में डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक साजिश या पद के दुरुपयोग का कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने मामला बंद कर दिया।
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यह मामला 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था। आरोप था कि नियमों की अनदेखी कर ब्लॉक का आवंटन किया गया। हालांकि, सीबीआई की विस्तृत जांच में आरोप साबित नहीं हुए और एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ वर्षों से चल रहा यह कानूनी विवाद समाप्त हो गया है।
