HIGH COURT ORDER : High Court strict on online campaign against Anuj Sharma
रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ी अभिनेता, पद्मश्री सम्मानित और विधायक अनुज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक ऑनलाइन अभियान पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर कथित तौर पर फर्जी हैंडल्स के जरिए मॉर्फ्ड फोटो, वीडियो और अश्लील सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया कि इस अभियान में अनुज शर्मा के साथ उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया।
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मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अनुज शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री, मॉर्फ्ड वीडियो, फोटो और संबंधित लिंक हटाने और ब्लॉक करने का आदेश दिया है। कंटेंट बनाने और शेयर करने वाले संबंधित अकाउंट्स, चैनल एडमिन और अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है।
याचिका में निजता, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि अनुज शर्मा की पहचान, आवाज और छवि का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।
अनुज शर्मा ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की निजता और गरिमा पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट का यह आदेश सोशल मीडिया पर मॉर्फिंग और एडिटेड कंटेंट के जरिए किसी की छवि खराब करने वालों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।
