MLA DEVENDRA YADAV: Major setback for MLA Devendra Yadav from the High Court!
MLA DEVENDRA YADAV: भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव की अर्जी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका के दो प्रमुख मुद्दों पर पहले सुनवाई कर मामले का प्रारंभिक स्तर पर निपटारा करने का अनुरोध किया था।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय की एकलपीठ ने 30 जून 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि जिन मुद्दों का निर्णय विवादित तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करता है, उनका निपटारा पूर्ण विचारण के बाद ही किया जा सकता है।
यह चुनाव याचिका भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर की गई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र यादव ने नामांकन के दौरान प्रस्तुत शपथपत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई थीं। इसके अलावा भी कई अन्य आरोप याचिका में शामिल हैं।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब चुनाव याचिका पर नियमित रूप से सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
