CHHATTISGARH : मोहर्रम में वक्फ बोर्ड का सख्त आदेश

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CHHATTISGARH : Strict orders of Waqf Board during Muharram

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर वक्फ बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि धार्मिक आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि सभी कार्यक्रम कुरआन, हदीस और शरीयत के अनुसार आयोजित किए जाएं। धार्मिक आयोजनों की पवित्रता बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बोर्ड ने हाल ही में खमरिया में प्रतिबंध के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में नियम तोड़ने वालों पर सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, संबंधित समिति और जिम्मेदार पदाधिकारियों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

वक्फ बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि मोहर्रम और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को पूरे अदब, अनुशासन और शांति के साथ संपन्न कराएं ताकि किसी तरह का विवाद पैदा न हो।

 

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