CHHATTISGARH : High Court overturns Rs 60 lakh tender!
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जशपुर जिला अस्पताल के 60 लाख रुपये के फूड सप्लाई टेंडर को रद्द कर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अफसरों ने मनमानी की और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
मामला ‘गढ़ कलेवा’ नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाले महिला स्व-सहायता समूह का है, जिसने टेंडर में हिस्सा लिया था। टेंडर में 50 लाख रुपये के टर्नओवर की शर्त रखी गई थी, जबकि नियम के मुताबिक एमएसएमई इकाइयों को इस तरह की शर्तों में छूट मिलनी चाहिए थी।
इसके बावजूद सिर्फ टर्नओवर पूरा न होने के आधार पर इस महिला समूह का टेंडर खारिज कर दिया गया। यहीं से मामला कोर्ट पहुंचा।
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि बालोद में इसी तरह के टेंडर में टर्नओवर की शर्त सिर्फ 15 लाख थी, जबकि जशपुर में इसे बिना वजह 50 लाख कर दिया गया।
कोर्ट ने माना कि यह भेदभावपूर्ण है और निष्पक्ष प्रक्रिया के खिलाफ है। साथ ही यह भी बताया गया कि इसी समूह को पहले ठेका दिया गया था, जिसे बिना सुनवाई के रद्द कर दिया गया था।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूरे टेंडर को ही अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी टेंडर में पारदर्शिता और समानता जरूरी है, किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं होगा।

