CG COAL LEVY CASE : EOW ने जयचंद कोशले के खिलाफ 1,000 पेज का अभियोग पत्र दाखिल

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CG COAL LEVY CASE : EOW files 1,000-page charge sheet against Jaichand Koshle

रायपुर, 15 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जयचंद कोशले के खिलाफ लगभग 1,000 पेज का अभियोग पत्र दाखिल किया है। यह अभियोग पत्र अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में जयचंद कोशले केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध है।

EOW के अनुसार, जयचंद कोशले पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 420, 384, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 7A एवं 12 के तहत गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि कोशले तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय में सौम्या चैरसिया के निजी सहायक के रूप में कार्यरत था और अवैध कोल लेवी वसूली का मुख्य रिसीवर और मध्यस्थ था।

जांच में सामने आया कि कोशले ने अवैध धनराशि का भौतिक रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर किया। जप्त डायरी और डिजिटल साक्ष्यों में “जय” नाम से दर्ज प्रविष्टियां उसकी संलिप्तता को प्रमाणित करती हैं। इसके तहत लगभग 7-8 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि सौम्या चैरसिया तक पहुँचाई गई।

ईओडब्ल्यू ने बताया कि जयचंद कोशले ने अपने लिए भी अवैध धन का हिस्सा रखा और इसका निवेश अपने और परिवारजनों के नाम संपत्तियों में किया। जांच के दौरान सूर्यकांत तिवारी और अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन से लेवी से संबंधित डिजिटल साक्ष्य और व्हाट्सएप ग्रुप प्रविष्टियां जप्त की गईं।

इससे पहले जुलाई 2024 में 15 आरोपियों, अक्टूबर 2024 में 2 और अक्टूबर 2025 में 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। अब तक कुल 20 आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि अन्य संभावित आरोपियों के विरुद्ध विवेचना जारी है।

 

 

 

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