BILASPUR NEWS : 22 cases found valid in the resignation hearing of the corporation!
बिलासपुर। नगर निगम द्वारा अवैध या अनुमति से अधिक निर्माण को वैध कराने के लिए शुरू की गई राजीनामा सुनवाई के पहले दिन कुल 25 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 22 प्रकरण राजीनामा योग्य पाए गए। निगम ने इन सभी आवेदकों को गुरुवार तक नक्शा और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि दस्तावेज जमा न करने या प्रक्रिया का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम उन भवन मालिकों को मौका दे रहा है जिन्होंने बिना अनुमति या नियमों के विपरीत भवन निर्माण कराया है। हर गुरुवार शाम 4 से 5 बजे इन प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी और राजीनामा प्रक्रिया के जरिए उन्हें वैधता दी जाएगी।
आज की सुनवाई निगम कमिश्नर अमित कुमार की मौजूदगी में हुई। सुनवाई में 25 में से 22 प्रकरण योग्य पाए गए। इनमें 9 मामले नर्सिंग होम भवनों से जुड़े थे, जबकि बाकी कमर्शियल और रिहायशी निर्माण थे।
निगम ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308(क) के तहत की जा रही इस प्रक्रिया में बिलासपुर विकास योजना (मास्टर प्लान 2031) के भू-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज उपस्थित डॉक्टर्स और अन्य आवेदकों को सुनवाई के दौरान दी गई।

