ANTI CONVERSION LAW : छत्तीसगढ़ में जबरन मतांतरण पर सियासी जंग, बघेल बनाम चंद्राकर, नया कानून लाने की तैयारी!

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ANTI CONVERSION LAW : Political battle over forced conversion in Chhattisgarh, Baghel vs Chandrakar, preparations to bring a new law!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जबरन मतांतरण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी टकराव का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि उनकी सरकार जल्द ही जबरन मतांतरण रोकने के लिए एक सख्त नया कानून लाएगी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि 2006 में भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए ‘धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक’ को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जवाब दिया कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जिसने इसे मंजूरी नहीं दी।

2006 में डॉ. रमन सिंह सरकार के समय यह विधेयक विधानसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यपाल और बाद में राष्ट्रपति से मंजूरी न मिलने के कारण लागू नहीं हो सका। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उस समय केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार होने के चलते यह अटका रहा।

बघेल ने कहा कि दबाव या लालच देकर धर्म परिवर्तन गलत है, लेकिन स्वेच्छा से किया गया परिवर्तन व्यक्ति का अधिकार है। वहीं चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दा बताया और पार्टी की स्पष्ट राय मांग ली।

छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कहा कि कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए, साथ ही चर्चों की सुरक्षा भी जरूरी है।

सूत्रों के मुताबिक, गृह विभाग ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रहा है। प्रस्तावित मसौदे में धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन पूर्व सूचना देने और उल्लंघन पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

 

 

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