CG BREAKING : हाई कोर्ट ने जेल सुधार और कैदियों की अप्राकृतिक मौतों पर जताई चिंता, सरकार से मांगा जवाब

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CG BREAKING: High Court expressed concern over jail reforms and unnatural deaths of prisoners, sought answers from the government.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जेल सुधार और कैदियों की अप्राकृतिक मौतों पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जेलों में सुधारात्मक उपायों और कैदियों की अप्राकृतिक मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि 2019 से 2024 तक 62 कैदियों की मौत हुई है, जिसमें 2024 में एक अप्राकृतिक मौत भी दर्ज की गई। कोर्ट कमिश्नर सुनील पिल्लई ने बताया कि अप्राकृतिक मौतों पर परिवारों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण लगाए जा रहे हैं। कोर्ट ने जेल महानिदेशक को सुधारात्मक उपायों का पालन सुनिश्चित करने और मुआवजा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई।

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