CG BREAKING: HC rejects the bail plea of 4 people including Anwar Dhebar
बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए अनवर ढेबर समेत चार लोगों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन समेत अनवर ढेबर की की अंतरिम बेल भी खारिज कर दी है।
ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला का दोषी बताया है। गिरफ्तारी के बाद ढेबर को हाईकोर्ट ने स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अन्तरिम जमानत पर छोड़ा है। लेकिन रेगुलर याचिका खारिज होने के बाद अनवर ढेबर की समस्या बढ़ गई है।
ईडी ने छापामार कार्रवाई के बाद आरोप लगाया कि प्रदेश में 2 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। पूछताछ के बाद बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया।
स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अनवर के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया। कोर्ट ने स्वास्थ्य के मद्देनजर अनवर ढेबर को अन्तरिम जमानत पर मुहर लगाया था। मामले में पिछले दिनों ढेबर की तरफ से हाईकोर्ट में रेगुलर याचिका के लिए आवेदन दाखिल किया गया। आज सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की कोर्ट ने अनवर ढेबर की रेगुलर याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है।

