एक ही दिन में AAP पार्टी के लिए 2 बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट से विजय नायर के बाद बिभव कुमार इन शर्तो के साथ मिली जमानत

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP ) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी। बिभव बीते 100 दिनों से जेल में बंद थे। अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बिभव कुमार की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि बिभव कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सभी गवाहों से पूछताछ होने तक बिभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें धमकी देना, एक महिला के खिलाफ बल प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

बता दे आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। नायर को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को जमानत मिली थी। जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि अगर विजय नायर को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखा जाएगा तो जमानत नियम और जेल अपवाद का नियम पूरी तरफ से फेल हो जाएगा। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है और सख्त प्रावधान वाले मामलों में भी इसका पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विजयर नायर करीब 23 महीने से हिरासत में है।

 

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