WEST BENGAL ELECTION: Mamata Banerjee knocks on the Supreme Court’s door—will she get relief?
WEST BENGAL ELECTION : TMC ने वोटों की गिनती के दौरान सुपरवाइज़र की नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
TMC ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था और राहत देने से इनकार कर दिया था।
याचिका में कहा गया है कि 4 मई को काउंटिंग है, इसलिए अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई करे।
वोटों की गिनती के दौरान केवल केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSU) के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइज़र और असिस्टेंट के रूप में तैनात किया जाएगा।
TMC का कहना है कि इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, जो निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
अब TMC ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिससे यह मामला एक बार फिर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया है।

