विराट अपहरण कांड: 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल के न्यायालय में हुई सुनवाई

Date:

  • 6 करोड़ की फिरौती के लिए बड़ी मां ने रची थी साजिश

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित विराट अपहरण कांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला आ गया है। न्यायालय ने 6 वर्षीय बालक के अपहरण के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 20 नवंबर साल 2019 का है। बिलासपुर में रहने वाले बर्तन व्यवसायी विवेक सराफ के 6 वर्षीय बेटे विराट का उनके घर के पास से ही अपहरण कर लिया गया था।

मामले में पुलिस ने बच्चे को बिलासपुर के जरहाभाटा स्थित पन्नानगर इलाके से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने विराट की बड़ी मां नीता सर्राफ सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। नीता सर्राफ ही इस अपहरण कांड की मास्टर माइंड थीं।

नीता सराफ ने इस पूरे वारदात की साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। आरोपियों ने बच्चे को छोड़ने की एवज में परिजनों से 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस पूरे मामले में विराट की बड़ी के मां के साथ ही पुलिस ने हरेकृष्ण राय, सतीश शर्मा, अनिल सिंह और राजकिशोर सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल के न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related