मोहल्ले और अपार्टमेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने थानों में अर्जी दे लेनी होगी इजाज़त, डीजे बजा तो खैर नहीं

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रायपुर: ओमिक्रॉन संक्रमण की आशंकाओं के बीच न्यू ईयर का जश्न मनाने गली-मोहल्लों से अपार्टमेंट वालों को भी पुलिस-प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आयोजक को अपने इलाके के थाने में सूचना देनी होगी। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही न्यू ईयर पार्टी मनाई जा सकेगी। यही नहीं, पार्टी में कितने लोग शामिल होंगे, इसका ब्योरा भी देना होगा। डीजे ना बजाने की शर्त पर परमीशन डीजे के बगैर ही जश्न मनाना होगा, दरअसल, प्रशासन ने इस बार भी सामुहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने शर्ताें के साथ छूट दी है। बड़े कार्यक्रमों के आयोजन को अब तक अनुमति नहीं दी गई है। अपार्टमेंट और मोहल्लों में भी जो भी नए साल पर पार्टी होती है, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों के एकत्रित होने की आशंका रहती है। यही वजह है, प्रशासन गली-मोहल्लों से अपार्टमेंट तक कार्यक्रम की निगरानी करने की तैयारी में है। पुलिस प्रशासन की शर्तों से स्पष्ट है कि इस बार आयोजकों को नए साल के जश्न की अनुमति लेने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब तक जश्न के लिए प्रशासन के पास अर्जियां भी कम आई हैं। 31 दिसंबर की रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे न्यू ईयर जश्न पर इस बार सिर्फ 35 मिनट ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके लिए 31 दिसंबर की रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस समयावधि के बाद पटाखा फोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 18 अर्जियां पुलिस तक पहुंचीं जानकारी के मुताबिक न्यू ईयर जश्न के लिए इस बार अब तक सिर्फ 18 अर्जियां पुलिस के पास पहुंची हैं। जिन्होंने कार्यक्रम करने अनुमति मांगी है। इनमें अधिकांश होटल संचालक हैं। जो अपने परिसर में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संबंधित पुलिस थानों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

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