CBI और ED के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल के लिए किया गया, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने रविवार को एक अध्यादेश जारी करते हुए बताया कि सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। बता दें कि वर्तमान में सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल का होता है। वहीं अब सरकार के इस फैसले के बाद दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

PM Narendra Modi

फिलहाल दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशों का कार्यकाल 2 साल तक के लिए तय होता है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है, क्योंकि संसद सत्र का सत्र अभी नहीं चल रहा है। वह इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, जिनमें तत्काल कार्रवाई बहुत जरूरी है। सीवीसी (संशोधन) अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम अध्यादेश संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देने के लिए जारी किए गए हैं।केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 में कहा गया है, “जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक सार्वजनिक हित में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, खंड (ए) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर कार्यकाल एक नियत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 में सीबीआई निदेशक के संबंध में समान प्रावधान हैं और यह तुरंत लागू होता है।

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related