Telegram Ban : Government gets relief from the court; 5-day ban upheld!
TELEGRAM BAN : दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा के दौरान टेलीग्राम की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने के निर्णय पर जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही माना है।
जस्टिस तेजस करिया ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से जायज है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेलीग्राम पर लगाया गया यह अस्थायी प्रतिबंध किसी भी तरह से अनुचित या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है।
कोर्ट ने माना कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक या अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार का यह एक निवारक उपाय है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के आदेश में पूरी तरह से स्पष्टता है और अधिकारियों ने सोच-समझकर ही यह निर्णय लिया है।
कोर्ट ने यह भी माना कि यह प्रतिबंध केवल पांच दिनों के लिए है, इसलिए इसे असंगत या अत्यधिक कठोर नहीं कहा जा सकता। अंत में, अदालत ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
