SUPREME COURT STAYS ED ACTION : TASMAC छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI ने ED को लगाई फटकार

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SUPREME COURT STAYS ED ACTION : Supreme Court stays TASMAC raids, CJI reprimands ED

नई दिल्ली, 21 मई। SUPREME COURT STAYS ED ACTION तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TASMAC (Tamil Nadu State Marketing Corporation) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई छापेमारी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ED की जांच पर अस्थायी रोक लगाते हुए एजेंसी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।

ED को चेतावनी: “आप सारी सीमाएं पार कर रहे हैं” सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “आप व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे कॉर्पोरेशन के खिलाफ? ED सारी सीमाएं पार कर रहा है।”

TASMAC अधिकारियों की निजता का उल्लंघन : सिब्बल

SUPREME COURT STAYS ED ACTION तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि ED ने TASMAC के सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और डेटा की क्लोनिंग की है। उन्होंने इसे गंभीर निजता हनन बताते हुए कहा कि यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट की फौरी राहत

SUPREME COURT STAYS ED ACTION कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ED को नोटिस जारी करते हुए TASMAC से जुड़ी आगे की जांच और कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवकाश के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी और तब तक ED कोई नई कार्रवाई नहीं कर सकेगी।

राजनीतिक पृष्ठभूमि में मामला और बढ़ा

SUPREME COURT STAYS ED ACTION यह मामला उस वक्त आया है जब केंद्र और तमिलनाडु की सरकार के बीच राजनीतिक खींचतान तेज़ है। तमिलनाडु सरकार पहले भी केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाती रही है। ED की यह कार्रवाई एक बार फिर इस बहस को हवा देती दिख रही है।

 

 

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