सुकमा: अननेचुरल सेक्स मामले में आरोपी को 3 साल की सजा” जिला कोर्ट का फैसला…

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सुकमा। जिले में एक ट्रक ड्राइवर ने नाबालिग बालक के साथ अननेचुरल सेक्स किया है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। मामला कोर्ट पहुंचा, अब दंतेवाड़ा की FTC कोर्ट ने पंजाब के आरोपी ट्रक ड्राइवर को 3 साल जेल की सजा सुना दी है। दरअसल, 23 जुलाई 2021 को सुकमा जिले के दोरनापाल इलाके का एक नाबालिग बालक सड़क किनारे खड़ा था। इसी बीच एक ट्रक आकर नाबालिग के पास रुका। ड्राइवर ने नाबालिग से कहा कहीं जाना है क्या? जिसके बाद नाबालिग ने कुछ दूरी पर स्थित अपनी बुआ के घर जाने की बात कही।

जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने नाबालिग को ट्रक में बिठाया। कुछ दूरी पर लेकर गया। फिर उसे गालियां दीं। डराया-धमकाया। जिसके बाद नाबालिग के साथ अननेचुरल सेक्स कर दिया। वारदात के बाद उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। फिर नाबालिग अपने घर पहुंचा और इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी।परिजनों ने मामले के संबंध में पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच की और फिर पंजाब के रहने वाले ट्रक ड्राइवर बलविंदर सिंह (46) को पकड़ लिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा। जिसके बाद न्यायाधीश शैलेष शर्मा की विशेष अदालत में 13 लोगों की गवाही हुई। अब कोर्ट ने आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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